ऑनर कि¨लग में दो सगे भाइयों को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, मथुरा: थाना बलदेव के गांव अवरैनी में तीन साल पहले ऑनर कि¨लग के मामले में अदालत ने
जागरण संवाददाता, मथुरा: थाना बलदेव के गांव अवरैनी में तीन साल पहले ऑनर कि¨लग के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर अदालत ने दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बलदेव थाना क्षेत्र के गांव अवैरनी निवासी करुआ का पुत्र नरेंद्र और पूरन की पुत्री वीरू जनवरी 2013 को लापता हो गए थे। करुआ और पूरन दोनों मिलकर अपने परिजनों के साथ उनकी तलाश करते रहे। तीन जनवरी को नरेंद्र और वीरू की लाश खून से लथपथ गांव के ही सुल्तान के सरसों के खेत में मिली। दोनों की कनपटी पर गोली मारकर हत्या की हुई थी। युवती के पिता पूरन ने हत्याकांड की रिपोर्ट अज्ञात में कराई। इधर, दोनों के गोली लगने की स्थिति से पहले दिन ही साफ हो गया था कि ऑनर कि¨लग का मामला है। मामले में पुलिस ने पूरन और उसके पुत्र जयवीर, उत्तम और उनके छोटे भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एडीएजे (छह) महेंद्र नाथ की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज यादव ने बताया कि ट्रायल के दौरान पूरन की मौत हो गई, जबकि जयवीर और उत्तम को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसका मामला अलग है। उसके मामले की सुनवाई अलग चल रही है।