दहेज हत्यारोपी पति को 10 साल की सजा
मैनपुरी : छह साल पहले पत्नी की ¨जदा जलाकर हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने दस साल के कारावास और त
मैनपुरी : छह साल पहले पत्नी की ¨जदा जलाकर हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने दस साल के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दहेज हत्यारोपी ननद व ससुर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फीरोजाबाद के अरांव निवासी राजेंद्र शर्मा की पुत्री पूनम का विवाह 06 फरवरी 2010 को थाना करहल के गांव सिमरऊ निवासी मनोज दुबे के साथ हुआ था। विवाह के बाद ससुरालियों ने दहेज में कार की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर पूनम का उत्पीड़न करने लगे। इसको लेकर दोनों पक्षों में पंचायत हुई। 22 अक्टूबर 2011 को ससुरालीजनों ने पूनम की जलाकर हत्या कर दी। शव को घर में छोड़कर फरार हो गए। जानकारी मिलने पर मायके के लोग मौके पर पहुंचे। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता ने पति मनोज दुबे, ससुर शिवराम दुबे और अविवाहित ननद दीपिका के विरुद्ध दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान दीपिका को निर्दोष पाते हुए उसका नाम अभियोग से निकाल दिया। पति व ससुर के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। मृतका के पिता ने अदालत में उपस्थित होकर दीपिका के विरुद्ध बयान दिया तो उसे भी कोर्ट ने तलब कर लिया। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप में एफटीसी कोर्ट नंबर एक में सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अशोक कुमार पंकज के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश आनंद कुमार ने आरोपी पति को घटना के लिए दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास, तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि आरोपी ससुर व ननद के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण दोनों को दोषमुक्त कर दिया।