सजा के डर से फरार हो गए डकैती के आरोपी
जागरण संवाददाता, मैनपुरी :17 साल पहले हुई डकैती की घटना के आरोपी चार अभियुक्त सजा के डर से मंगलवार क
जागरण संवाददाता, मैनपुरी :17 साल पहले हुई डकैती की घटना के आरोपी चार अभियुक्त सजा के डर से मंगलवार को अदालत में घुसने से पहले ही फरार हो गए। अदालत ने चारों के विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए हैं। सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घिरोर क्षेत्र के गांव नाहिली निवासी बीएसएफ जवान अशोक कुमार व उनकी पत्नी किरन देवी 5 अप्रैल 2000 की रात अपनी छत पर सो रहे थे। तभी बदमाशों ने धावा बोल दिया। दंपति को पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। दोनों अचेत हो गए। घटना के बाद बदमाशों ने घर के अंदर रखी बंदूक, जेवर व नकदी लूट ली। घटना की रिपोर्ट अशोक कुमार के भाई किशन पाल ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराई। वहीं घायल दंपति को इलाज के लिए आगरा के लिए आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया। करीब एक महीने बाद दंपति को होश आया तो उन्होंने बताया कि घटना में सत्यवीर, इंद्रभान, दिलीप, फूल ¨सह व सत्तू ¨सह निवासीगण कल्यानपुर थाना नसीरपुर फीरोजाबाद शामिल थे। घायलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आरोपियों को घटना के लिए दोषी पाया। इसी दौरान आरोपी इंद्रभान की मौत हो गई। अन्य चार अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गई।
घटना का परीक्षण स्पेशल जज डकैती कोर्ट में हुआ। जहां अभियोजन पक्ष की ओर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद निगम द्वारा अपना पक्ष रखा गया। न्यायाधीश लालचंद ने निर्णय के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। चारों अभियुक्त दीवानी आए, लेकिन सजा के खौफ से अदालत में प्रवेश से पहले ही फरार हो गए। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश देते हुए घिरोर पुलिस को निर्देशित दिया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 21 जनवरी को अदालत में पेश किया जाए। 21 जनवरी को अभियुक्तों की सजा का निर्धारण होगा।