पुत्र का हत्यारोपी दोष मुक्त
मैनपुरी: नौ साल पहले पुत्र की हत्या में आरोपी पिता को अदालत ने सुनवाई के बाद दोष मुक्त घोषित कर दिया
मैनपुरी: नौ साल पहले पुत्र की हत्या में आरोपी पिता को अदालत ने सुनवाई के बाद दोष मुक्त घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही आरोपी पिता जेल में निरुद्ध था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 मार्च 2008 की रात शहर के चिक वाली गली निवासी रामजी लाल चतुर्वेदी का पुत्र कमल चतुर्वेदी अपने घर की छत पर सोया हुआ था। तभी उसकी मूसल से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पड़ोस के घर में पड़े मूसल को बरामद कर लिया था। घटना की रिपोर्ट रामजी लाल ने अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस की छानबीन में पता चला की रामजी लाल ने ही अपने पुत्र की हत्या की है। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
घटना का परीक्षण एडीजे कोर्ट नंबर 1 गुरुप्रीत ¨सह बाबा के न्यायालय में हुआ। जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई की बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर उसे दोष मुक्त कर दिया। घटना के बाद से ही आरोपी जेल में निरुद्ध था।