हाईकोर्ट के आदेश से उहापोह
मैनपुरी : दो साल से चल रही 15 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर उहापोह क
मैनपुरी : दो साल से चल रही 15 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर उहापोह की स्थिति है। मंगलवार को नियुक्ति पत्र बंटने थे। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आने पर वितरण रोक दिया गया। उधर, अभ्यर्थियों का कहना है कि रोक केवल बदायूं जिले के लिए लगाई गई है। अब बुधवार को स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने देर शाम जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय ने 15 हजार शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएं और यदि जारी कर दिए गए हैं तो इन शिक्षकों को विद्यालय में ज्वॉइ¨नग नहीं दी जाए। बता दें कि जिले में 300 शिक्षकों के पद रिक्त थे। इनमें से 283 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र तैयार हो गए थे। शाम छह बजे नियुक्ति पत्र बीएसए कार्यालय में बंटने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन पांच बजे ही सचिव बेसिक शिक्षा का फरमान जारी हो गया कि फिलहाल अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी जाए।
अचानक इसे फैसले से खलबली मच गई। अभ्यर्थी देर शाम प्रभारी जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार के आवास पर पहुंचे। यहां अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बदायूं जिले के लिए हुआ है, बाकी जिलों में ये आदेश लागू नहीं हुआ है।
प्रभारी जिलाधिकारी ने मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया है। उधर, प्रभारी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी भारती शाक्य ने कहा कि नियुक्ति पत्र फिलहाल नहीं बांटे गए हैं। बुधवार को स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।