फोरम ने दिया बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश
मैनपुरी : जीवन बीमा पॉलिसी होने के बाद भी मृत्यु दावे पर बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो उपभोक्ता
मैनपुरी : जीवन बीमा पॉलिसी होने के बाद भी मृत्यु दावे पर बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को बीमा की राशि का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है।
नगर के मुहल्ला पुरोहिताना निवासी सीता पत्नी दीपेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता संजीव कुमार प्रजापति के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर करते हुए बताया कि उनकी मां कुसुमलता ने डाफिन टच नेटवर्क लिमिटेड हरियाणा के माध्यम से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से जीवन बीमा पॉलिसी ली थी।
13 सितंबर 2012 में कुसुमलता घूमने के लिए बरसाना गई थीं, तभी भगदड़ में घायल हो गई। इलाज के दौरान 24 सितंबर 2012 को उनकी मौत हो गई। सीता ने अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर क्लेम के लिए दावा किया, लेकिन क्लेम का भुगतान नहीं किया गया। इस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
डाफिन टच नेटवर्क लिमिटेड तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से सीता द्वारा दायर किए गए परिवाद का विरोध करते हुए परिवाद निरस्त कराने की मांग की गई। फोरम के सदस्य राजेश कुमार तथा विमला देवी यादव ने सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की राशि 3.20 लाख रुपया परिवाद प्रस्तुत करने के दिनांक से 9 फीसद वाíषक ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही पांच हजार रुपया वाद व्यय तथा सात हजार रुपया मानसिक कष्ट के रूप में भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।