यहां कैसे रुकेंगे सड़क हादसे
मैनपुरी : सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर किसी भी प्रकार के होर्डिग, बैनर नहीं लगाए जा सकते। मगर, य
मैनपुरी : सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर किसी भी प्रकार के होर्डिग, बैनर नहीं लगाए जा सकते। मगर, यहां यह व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती है। प्रचार सामग्री को हटवाने का जिम्मा निकायों का है। मगर, आज तक किसी भी निकाय ने सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी मुख्य सड़क के दोनों ओर 50-50 मीटर की दूरी तक प्रचार सामग्री (होर्डिग, बैनर) नहीं लटकाए जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सड़कों के किनारे ऐसे प्रचार होर्डिग को देखकर अक्सर सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों का ध्यान भटक जाता है। ध्यान भटकने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और चालकों और राहगीरों को घटना का शिकार होना पड़ता है।
सड़क सुरक्षा नियमावली में भी बाकायदा इस निर्देश का पालन करने को कहा गया है। मगर, नगर में न तो सड़क सुरक्षा नियमावली लागू है और न ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश कोई मायने रखते हैं। नियमों को ताक पर रखकर पूरे नगर में होर्डिग, बैनरों के जरिए निजी संस्थाओं द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
कचहरी रोड, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड, देवी रोड, मदार दरवाजा, आगरा रोड, करहल रोड सहित सभी प्रमुख मार्गो पर सरकारी भवनों की दीवालों और बिजली के खंभों पर होर्डिग लटके हुए हैं। इन होर्डिग को हटवाने का जिम्मा नगर पालिका प्रशासन और परिवहन विभाग का है। मगर, दोनों ही विभाग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
अधिकारी कहिन
'माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश मिले हैं। ऐसे होर्डिग, बैनरों को हटवाने के लिए अब नगर पालिका परिषद के साथ रणनीति बनाई जाएगी। सड़क सुरक्षा को देखते हुए सड़क किनारों से सारे होर्डिग हटवाए जाएंगे।'
घनश्याम यादव, एआरटीओ, मैनपुरी।
'व्यवस्था है कि होर्डिग लगाने से पहले नगर पालिका परिषद से अनुमति लेनी होगी। सड़क सुरक्षा के तहत सभी होर्डिग को हटवाने की कार्रवाई कराई जाएगी। जिन संस्थाओं ने अपने होर्डिग सड़कों पर लगा रखे हैं, उन्हें होर्डिग स्वयं हटवाने को भी कहा जाएगा।'
रामपाल सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी।