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किसान को मिलेगा ऋण मोचन योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, महोबा : शासन की ओर से ऋण मोचन योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिनके पास पांच

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Jul 2017 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 23 Jul 2017 01:00 AM (IST)
किसान को मिलेगा ऋण मोचन योजना का लाभ
किसान को मिलेगा ऋण मोचन योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, महोबा : शासन की ओर से ऋण मोचन योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ तक जमीन है। 31 मार्च 2017 तक बकाया राशि में से एक लाख तक फसली ऋण का लाभ मिलेगा।

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जिलाधिकारी अजय कुमार ¨सह ने ऋण मोचन योजना के संबंध में बताया कि जनपद में किसानों का फसली ऋण एक लाख तक की धनराशि का माफ किए जाने का आदेश है। बताया कि 31 मार्च 2016 तक अवशेष देय फसली ऋण तथा 31 मार्च 2017 तक बकाया धनराशि में से ही एक लाख तक फसली ऋण मोचन योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में लघु सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ (दो हेक्टेयर) तक कृषि भूमि है वहीं किसान पात्र करेंगे। उन्होंने कहा कि योजना में केवल फसली ऋण से संबंधित किसानों को ही ऋण मोचन योजना का लाभ मिल सकेगा। अन्य प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण संबंधित किसान योजना के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने किसानों से आवाहन किया है कि सभी किसान अपने बैंक से संपर्क कर संबंधित शाखा में अपना आधार नं, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए अपने खातों को आधार ¨लक आवश्यक करा लें। ताकि शीघ्र से शीघ्र ऋण मोचन योजना के पात्र किसानों को लाभ दिलाया जा सके। ऋण मोचन योजना के लिए पात्र लाभार्थियों से कहा कि उनके पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रथम पृष्ठ की स्वयं सत्यापित छायाप्रति, भू-अभिलेख संबंधी विवरण, मोबाइल नं, पिता का नाम व अपनी श्रेणी के अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि यह सभी अभिलेख योजना के पात्र किसानों के पास उपलब्ध रहने चाहिए।


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