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हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, महोबा : हत्या के एक मामले में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास

By JagranEdited By: Published: Sun, 30 Apr 2017 01:01 AM (IST)Updated: Sun, 30 Apr 2017 01:01 AM (IST)
हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद
हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, महोबा : हत्या के एक मामले में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पालीवाल ने बताया कि घटना थाना पनवाड़ी क्षेत्र के नेकपुरा गांव की है। यहां का निवासी संदीप 26 जून 2015 की रात करीब 9 बजे अपने घर के बाहर चबूतरे में बैठा था तभी गांव का ही कालका वहां से अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर निकल रहा था। संदीप ने उसे देखा तो उससे अपने बकाया 18 हजार रुपए मांगे। इस पर कालका ने बंदूक से उसे दो गोलियां मार दीं। गोली लगने से संदीप की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और आरोपी वहां से भाग निकला। रात में उसके परिजन दहशत के चलते थाने नहीं आ पाए। घटना के अगले दिन सुबह 8 बजे मृतक संदीप के भाई प्रदीप ने पनवाड़ी थाने में कालका के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। शनिवार को इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रामकुशल ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी कालका को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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