हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
महोबा, जागरण संवाददाता : हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने
महोबा, जागरण संवाददाता : हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। कुल चार आरोपियों में से एक की विचारण दौरान ही मौत हो चुकी थी।
घटनाक्रम की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने बताया कि घटना 28 सितंबर 2009 की है। थाना अजनर क्षेत्र का बघौरा गांव निवासी गजब ¨सह अपने घर के दरवाजे जय¨सह के साथ बैठा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते थाना क्षेत्र के मवईया गांव निवासी खेत¨सह, रामस्वरूप, मदन व गुड्डे कुल्हाड़ी व लाठी से लैस होकर आए और गजब ¨सह व जय¨सह पर हमला बोल दिया। मारपीट होते देखकर परिवार के ही हुकुम ¨सह व राजेश भी आए गए। कुल्हाड़ी लगने से हुकुम ¨सह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि शेष लोग घायल हो गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रामकुशल ने आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने बताया कि चारों आरोपियों में से एक आरोपी गुड्डे निवासी गुगौरा पनवाड़ी की विचारण के दौरान ही मौत हो गई थी। इस कारण शेष आरोपी रामस्वरूप, मदन व खेत¨सह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी ठोंका गया है।