बाबा की हत्या के मामले मेंआजीवन कारावास
महराजगंज: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गो¨वद बल्लभ शर्मा ने सगे बाबा की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने
महराजगंज: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गो¨वद बल्लभ शर्मा ने सगे बाबा की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर नाती सुनील कुमार शुक्ला को दस वर्ष का सश्रम कारावास व सत्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2002 में सुनील ने अपने सगे बाबा गिरीश प्रसाद शुक्ल की गोली मार कर हत्या कर दी थी। वादी मुकदमा जयप्रकाश शुक्ल पुत्र गिरीश प्रसाद शुक्ल निवासी विशुनपुरा थाना बरहज जनपद देवरिया ने थाना परसामलिक में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनकी खेतीबारी देवरिया के अलावा महराजगंज जनपद के थाना परसामलिक के गांव जमुहानी में भी है। विगत सात मई 2002 को समय करीब 12.30 बजे दिन में वादी अपने खेत का गेहूं बेच कर ग्राम पिपरवास से जमुहानी जा रहा था कि गांव के बाहर सड़क के किनारे पहले से बैठे सुनील कुमार शुक्ल पुत्र स्व. मारकण्डेय ने जमीनी रंजिश के कारण वादी के पिता गिरीश प्रसाद शुक्ल को गोली मार दिया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरांत मुकदमे का विचारण प्रारंभ हुआ। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत कुमार ¨सह द्वारा दर्जनों गवाहों को पेश कर कठोर सजा की मांग किया। न्यायालय ने पत्रावली, सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर अपने पचास पृष्ठीय विस्तृत फैसले में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 आयुध अधिनियम में दो वर्ष के कारावास के साथ साथ कुल सत्रह हजार रुपय के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।