चरस बरामदगी के मामले में दस वर्ष का सश्रम कारावास
महराजगंज: नौतनवा थाना क्षेत्र के सोनौली बाईपास रोड पर वर्ष 2012 में चार किलो चार सौ ग्राम अवैध चरस ब
महराजगंज: नौतनवा थाना क्षेत्र के सोनौली बाईपास रोड पर वर्ष 2012 में चार किलो चार सौ ग्राम अवैध चरस बरामदगी के मामले में राजकमलपुरी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश प्रथम गो¨वद बल्लभ शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्राप्त विवरण के अनुसार वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष नौतनवा फणीन्द्र ¨सह यादव 6 नवंबर 2012 को छपवा बूथ पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चे¨कग कर रहे थे। उसी समय सोनौली बार्डर बाई पास रोड पर नेपाल की तरफ से एक कार आती दिखायी दी जिसे रोककर चेक किया तो चालक के शर्ट के नीचे से 6 अदद स्लेटनुमा चरस का पैकेट एवं चालक के सीट के नीचे से 23 अदद कैण्डिल नुमा चरस बरामद हुआ। जिसका तौल करने पर कुल वजन 4.400 किलो हुआ। अभियुक्त ने अपना नाम राजकमल पुरी पुत्र मोहन लाल पुरी निवासी गली नं. 2, शंकर गली कस्बा सोनौली थाना सोनौली जनपद महराजगंज बताया। अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान शासकीय अधिवक्ता राही मासूम रजा ने गवाहों को पेश कर सजा की मांग किया। न्यायालय ने 23 पृष्ठीय विस्तृत फैसले में उक्त सजा सुनाई।
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