ग्राम प्रधान समेत छह को कारावास
महराजगंज : सेशन न्यायालय ने तेरह वर्ष पहले कोतवाली क्षेत्र में पंचायत के दौरान हुई मारपीट के मामले म
महराजगंज : सेशन न्यायालय ने तेरह वर्ष पहले कोतवाली क्षेत्र में पंचायत के दौरान हुई मारपीट के मामले में दोषी मिले प्रधान समेत पांच को चार वर्ष व अन्य को पांच वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम इमिलिया निवासी गोबरी उर्फ गोबर्धन ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखवाया कि 29 अगस्त को 2002 को ग्राम प्रधान भग्गन प्रसाद ने पांच साथियों के साथ हमारे पिता दल्ल्न व पत्नी सुनीता को घर में घुसकर मारापीटा था तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। मारपीट के इस मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने प्रधान समेत छह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राही मासूम रजा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर जोरदार बहस कर सजा की मांग की।
अपर जिला जज चतुर्थ संजय कुमार ने ग्राम प्रधान भग्ग्न, सियार, तपसी, मधई व खूबलाल को चार-चार वर्ष व राधेश्याम को पांच वर्ष की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि वादी मुकदमा व पीड़ितों को मिलेगी।