Move to Jagran APP

आयुक्त समेत दो पर जुर्माना

महराजगंज : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने सेवा में कमी पाते हुए आयुक्त व सहायक आयुक्त पर 33343 रु

By Edited By: Published: Wed, 06 May 2015 10:09 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2015 10:09 PM (IST)
आयुक्त समेत दो पर जुर्माना

महराजगंज : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने सेवा में कमी पाते हुए आयुक्त व सहायक आयुक्त पर 33343 रुपए का जुर्माना लगाया और 45 दिन के भीतर पूरी धनराशि का भुगतान करने का फैसला सुनाया।

loksabha election banner

शिकायतकर्ता शैलेन्द्र ¨सह पुत्र जय किशुन ¨सह निवासी बाजारडीह विद्यापीठ नगर फरेंदा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी कि भविष्य निधि का 23343रुपए व मानसिक व आर्थिक क्षति का पैसा आयुक्त व सहायक आयुक्त भविष्य निधि व शाखा प्रबंधक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक उदितपुर से दिलवाया जाए क्योंकि वह त्रिकाल फूड्स

एण्ड एग्रो प्रा.लि. कंपनी बुखारा, फरीदपुर रोड बरेली में कार्यरत था। जिसका भुगतान पूर्वांचल ग्रामीण बैंक शाखा उदितपुर-महराजगंज के माध्यम से होना था। चेक की धनराशि बचत खाते में जमा किया था लेकिन धनराशि खाते में नहीं आयी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्रीनारायण उपाध्याय व सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्र ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयुक्त व सहायक आयुक्त की सेवा में कमी पाते हुए उन्हें आदेशित किया कि 45 दिन के अंदर शिकायतकर्ता की भविष्य निधि 23343 रुपए, शारीरिक व मानसिक क्षति का 8000 रुपया व वाद व्यय 2000 रुपए कुल 33343 रुपए का भुगतान करे। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर दस फीसद ब्याज भी देना पड़ेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.