डीलर व मैनेजर पर जुर्माना
महराजगंज : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने सेवा में कमी पाते हुए शाखा प्रबंधक महेंद्रा कंपनी व डील
महराजगंज : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने सेवा में कमी पाते हुए शाखा प्रबंधक महेंद्रा कंपनी व डीलर पर 31-31 हजार रुपए जुर्माना लगाया और 45 दिन के भीतर परिवादी को भुगतान करने का फैसला सुनाया। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर दोनों को 12 फीसद अतिरिक्त ब्याज भी निर्णय की तिथि से देना पड़ेगा।
परिवादी सुरेंद्र निवासी असुरैना परसा ने फोरम में वाद दाखिल किया कि 5-10-12 को महेन्द्रा कंपनी से पांच लाख रुपए में टैम्पो खरीदा। डीलर उमेश पांडेय ने 50 हजार रुपए नगद लेकर शेष का फाइनेंस कर दिया और 29 किश्तों का निर्धारण किया। उक्त टैंपो के रजिस्ट्रेशन व बीमा हेतु शिकायतकर्ता को बुलाया। कई बार जाने के बाद भी डीलर ने न तो रजिस्ट्रेशन दिया और न ही बीमा का कागज। इस कारण टैम्पो खड़ी हो गयी। इस कारण डीलर व महेंद्रा के शाखा प्रबंधक से पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलायी जाए।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विपक्षी की ओर से न तो जबाब देह दाखिल की गयी और न ही आपत्ति लगाई गई।
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्रीनारायन उपाध्याय, सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्र व ममता दुबे ने कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए शाखा प्रबंधक व डीलर को 31-31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और डेढ़ माह के भीतर प्रतिवादी को भुगतान करने का फैसला सुनाया।