दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
महराजगंज : दो वर्ष पूर्व पनियरा थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को
महराजगंज :
दो वर्ष पूर्व पनियरा थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थ दण्ड से दंडित किया है।
घुघली थाना अंतर्गत ग्राम कोदइला निवासी शमसुद्दीन ने अपनी बेटी सदीकुनिशा का निकाह जनवरी 2011 में पनियरा थाना अंतर्गत ग्राम मुड़िला बाजार निवासी सहबान उर्फ आजाद पुत्र समशुल हक से की। ससुराल आने पर सदीकुनिशा का कम दहेज को लेकर उत्पीड़न होने लगा। वादी मुकदमा शमसुद्दीन के अनुसार 50 हजार रुपए नगद व सोने की सीकड़ न मिलने पर पति ने दूसरी शादी की धमकी दी और 28 अगस्त 2012 को रात में 10 बजे जला कर मार डाला। दहेज के लिए बेटी की हत्या करने वालों के खिलाफ पनियरा थाने में तहरीर दी। इस तहरीर पर पनियरा पुलिस ने पति सहवान उर्फ आजाद, ससुर समसुल हक, सास अमीना खातून के खिलाफ धारा 498 ए, 304 बी सहपठित धारा 302 भारतीय दंड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट में वाद संख्या 38/13 के तहत मामले का परीक्षण हुआ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपया अर्थ दण्ड से दंडित किया। अर्थ दण्ड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भगुतना पड़ेगा। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त ससुर समशुल व सास अमीना खातून को दोष मुक्त कर दिया।