दो महिलाओं समेत पांच को सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता, महराजगंज : पांच वर्ष पहले अपहरण के बाद नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर
जागरण संवाददाता, महराजगंज : पांच वर्ष पहले अपहरण के बाद नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो महिलाओं समेत पांच को सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार हबीब पुत्र नजीर ग्राम गिरहियां थाना निचलौल ने 26 अप्रैल 2009 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग लड़की को पड़ोसी महिला कमलावती व नजीबुननिशा शौच के बहाने बीस अप्रैल को रात आठ बजे ले गए तभी से लड़की का कहीं पता नहीं है। थाने में वादी की तहरीर के आधार पर अपराध सं. 454/09 धारा 363, 366 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में विवेचना के दौरान तीन और अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। सो पुलिस ने अभियुक्तों के रूप में नाथू पुत्र सीताराम,भिखारी पुत्र मंगरू, सुभाष पुत्र विदेशी, कमलावती पत्नी सहादुल व नजीबुननिशा पत्नी निजामुद्दीन को नामजद कर दिया। बाद में विवेचना के दौरान पुरुषों के खिलाफ धारा 376, 504 व 506 की धारा बढ़ायी गयी।
सत्र परीक्षण संख्या 94/09 के तहत मामले का परीक्षण हुआ। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजित कुमार सिंह ने गवाही करा कर सजा की मांग की।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर पांचों अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 376 में नाथू, भिखारी व सुभाष को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। धारा 366 में दो महिलाओं समेत पांचों अभियुक्तों को सात वर्ष के कारावास व धारा 363 में पांच -पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
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