अनफिट स्कूली बसों के संचलन पर प्रतिबंध
जागरण संवाददाता, महराजगंज :अनफिट स्कूली वाहन अब नहीं चलने पाएंगे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीट के बराबर ही बच्चों को बैठाएं व वाहनों में आग से बचाव के इंतजाम कराएं। वाहन पर स्कूल का नाम, बस के अंदर बच्चों का नाम, पता व ब्लड ग्रुप संबंधी चार्ट लगाना अनिवार्य है। यह निर्देश एडीएम श्याम शरण श्रीवास्तव ने रविवार को एआरटीओ कार्यालय में आयोजित स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यो को दिए।
एडीएम ने कहा कि जिले में संचालित सभी स्कूली वाहनों के कलर पीले करा लिए जाएं। अभी भी छोटे वाहनों के कलर सफेद व लाल हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। स्कूली वाहनों में अब ओवरलोडिंग मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चालान तो होगा ही भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
एआरटीओ ने कहा कि जुर्माने से बचना है तो स्कूली वाहनों में ओवर लोडिंग बंद करनी होगी। प्रत्येक वाहन पर आगे-पीछे मोटे अक्षरों में स्कूल का नाम लिखना अनिवार्य है। वाहन पर स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर, पुलिस कंट्रोल, एम्बुलेंस का नंबर लिखना अनिवार्य है। स्कूली बस फुटकर सवारी नहीं ढोएगी। बस में अनुभवी चालक के अलावा स्कूल का सहायक तैनात करना अनिवार्य है। बस पर रूट चार्ट लगाना अनिवार्य है। चालक व सहायक को निर्धारित ड्रेस पहनना होगा।
उन्होंने कहा कि 12 सीट की बस में दो किग्रा का अग्निश्मन यंत्र, 20 सीट तक की बस में 5 किग्रा का दो अग्निशमन यंत्र व फर्स्ट एड रखना अनिवार्य है। गति किसी भी दशा में 40 किमी घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस बैठक में सेंट जोसेफ, लिटिल पलावर, सेंट जेवियर्स, पं दीन दयाल, डिवाइन पब्लिक स्कूल समेत 22 निजी स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। सभी ने अपने-अपने स्कूलों में बच्चों को घर से लाने व पहुंचाने वाले वाहनों की सूची नंबर सहित दी। कागजात भी उपलब्ध कराए। बसों के कलर पीले कराने के साथ ही स्कूली बस पर आन डयूटी का चार्ट लगाने, बस में बैठने वाले बच्चों के नाम व पते का चार्ट लगाने, गति 40 किमी रखने व सुरक्षा के प्रबंध करने का भरोसा दिलाया।
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