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चरस की तस्करी के जुर्म में दंपती को दस वर्ष का सश्रम कारावास

By Edited By: Published: Wed, 30 Jul 2014 11:05 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jul 2014 11:05 PM (IST)
चरस की तस्करी के जुर्म में दंपती को दस वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, महराजगंज : अपर जिला जज प्रथम ने डेढ़ किलो चरस की तस्करी के जुर्म में दंपती को दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी।

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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार 3 जनवरी 11 को बहादुर गुरुंग व उनकी पत्‍‌नी सीरमाया गुरुंग निवासी नेपाल को एक किलो 660 ग्राम चरस के साथ एसएसबी कैंप ठूठीबारी में पकड़ा गया। एक ही फर्द बरामदगी पर दोनो का चालान कर दिया गया।

न्यायालय ने दोनो अभियुक्तों का परीक्षण विशेष वाद संख्या 20/11 धारा 8/20/23 एनडीपीएस एक्ट के तहत कराया। जहां पर सहायक शासकीय अधिवक्ता अजित सिंह ने गवाहों की गवाही करा कर सजा की मांग की।

अपर जिला जज प्रथम जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने पति व पत्‍‌नी को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए से दंडित किया। जुर्माना न दे पाने पर दोनो को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

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