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ट्रेनिंग में फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र लेकर आएं

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 10:37 PM (IST)
ट्रेनिंग में फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र लेकर आएं

महराजगंज: जिलाधिकारी ने कहा कि तीन, चार, पांच व छह मई को मतदान पार्टी के दूसरे चरण की ट्रेनिंग में सभी कर्मियों को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र लाना अनिवार्य हैं, ताकि उन्हें इलेक्शन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। जिन कर्मियों को यह जारी किया जाए, उन्हें रजिस्टर में अवश्य अंकित करें। जेएलएनएस पीजी कालेज में ट्रेनिंग के दौरान विधान सभावार टेबिल लगाकर ईडीसी दिया जाय, ताकि सभी कर्मी अपने बूथ पर ही ईवीएम से मतदान कर सकें।

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जिलाधिकारी बुधवार का चुनाव की तैयारी संबंधी बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि नए फार्म छह भरवाकर बढे़ मतदाताओं की सूची सभी एसडीएम से प्राप्त करे लें। इसकी सूचना आयोग को भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि बूथ पर बेसिक विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा के लिए 24 अप्रैल को सायं चार बजे से कलक्ट्रेट मं समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने प्रभारी अधिकारी स्टेशनरी वृंदावन गुप्ता को निर्देश दिया कि मतदान पार्टी के स्टेशनरी के थैले में वैकल्पिक दस्तावेज की सूची को एक बोर्ड पर चस्पाकर रखवायें, ताकि इसे 12 मई को मतदान के दिन बूथ पर प्रदर्शित किया जाय सके।

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आयोग ने विज्ञापन के तय किए मानक

महराजगंज: भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में टीवी, चैनल, केबिल नेटवर्क और रेडियो पर विज्ञापन नहीं दे सकता है। यह जानकारी जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान किसी प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में विज्ञापन देने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। यह अनुमति राज्य स्तर पर तथा जिले में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा दी जाती है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क या रेडियो पर विज्ञापन की अनुमति लेना चाहता है। आयोग के निर्देश के अनुपालन में यह अनुमति नहीं दी जा सकती है।


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