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बीमा कंपनी के खिलाफ 1.03 लाख का हर्जाना

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 10:33 PM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 10:33 PM (IST)
बीमा कंपनी के खिलाफ 1.03 लाख का हर्जाना

महराजगंज :किसान दुर्घटना बीमा लाभ योजना के तहत उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के खिलाफ एक लाख तीन हजार का आदेश पारित किया।

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परिवादी राजबली पुत्र जयराम निवासी शिकारगढ़ तहसील फरेंदा जनपद महराजगंज ने परिवाद दाखिल किया कि वह अपने पिता का कृषक कल्याणकारी योजना के तहत लोम्बाई जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एक लाख का बीमा कराया था। बीमा अवधि में पिता खेत में काम कर रहे थे कि 17 जून 2005 को सर्प के काटने से मृत्यु हो गयी। बीमा कंपनी से एक लाख का क्लेम किया तो बीमा कंपनी पैसा देने में हीला हवाली करता रहा।

फोरम के अध्यक्ष श्रीनरायन उपाध्याय व सदस्या सुश्री ममता दुबे ने बीमा कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए परिवादी के पक्ष में बीमा कंपनी को एक माह के भीतर एक लाख रुपए परिवादी के पिता की मृत्यु की तारीख से 10 फीसद व्याज के साथ तथा तीन हजार रुपए परिवाद व्यय देने का आदेश पारित किया। यदि बीमा कंपनी एक माह में धन का भुगतान नहीं करता है तो उसे पंद्रह फीसद ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।


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