यूपी सरकार की नई पहल, और बड़े होंगे गरीबों के आशियाने
राज्य सरकार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व अल्प आय वर्ग के बेघर परिवारों को दिए जाने वाले आशियाने का दायरा बढ़ाने जा रही है। ईडब्ल्यूएस भवन अब न्यूनतम 35 वर्गमीटर का होगा
लखनऊ [अजय जायसवाल] । चुनावी साल में राज्य सरकार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व अल्प आय वर्ग के बेघर परिवारों को दिए जाने वाले आशियाने का दायरा बढ़ाने जा रही है। ईडब्ल्यूएस भवन जहां अब न्यूनतम 35 वर्गमीटर का होगा वहीं एलआइजी भवन 41 वर्गमीटर से कम के नहीं बनेंगे। कमरे का क्षेत्रफल कम से कम 9.5 वर्गमीटर का रहेगा। अधिक क्षेत्रफल के साथ ही बेहतर गुणवत्ता के भवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार इनकी सीलिंग कास्ट को भी 3.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये करने की तैयारी में है।
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दरअसल, दुर्बल व अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को सार्वजनिक, निजी व सहकारी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में बड़े व अच्छे भवन मुहैया कराने के लिए सपा सरकार मौजूदा नियम-कानून में व्यापक फेरबदल करने जा रही है। तकरीबन ढाई वर्ष पुरानी नीति में संशोधन कर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कम से कम 35 वर्गमीटर से लेकर 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल के ही ईडब्ल्यूएस भवन बनाए जा सकेंगे। अभी ऐसे भवनों का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर है।
इसी तरह एलआइजी भवनों का न्यूनतम क्षेत्रफल 35 से बढ़ाकर 41 से 48 वर्गमीटर तक किया जा रहा है। इतना ही नहीं कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्गमीटर तथा उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर रखना जरूरी किया जा रहा है। प्रमुख सचिव आवास सदाकांत ने बताया कि संशोधन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही संबंधित शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। जरूरतमंद को ही भवन सुनिश्चित करने के मद्देनजर ऐसे भवनों का आवंटन लीज होल्ड पर ही किया जाएगा जिसको पांच वर्ष तक बेचने या हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
नौ लाख तक होगी सीलिंग कास्ट : भवनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस व एलआइजी भवनों की तीन वर्ष से ज्यादा पुरानी सीलिंग कास्ट को भी बढ़ाने जा रही है। ईडब्ल्यूएस भवनों की कास्ट जहां 3.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये प्रस्तावित है वहीं एलआइजी भवनों की कास्ट सात लाख से नौ लाख रुपये तय की जा रही है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बनने वाले ऐसे भवनों की सीलिंग कास्ट 20 फीसद तक अधिक हो सकती है।
आय सीमा में होगा तीन गुना इजाफा : सरकार, ईडब्ल्यूएस व एलआइजी भवनों के पात्र परिवारों की आय सीमा में भी तीन गुने का इजाफा करने जा रही है। ईडब्ल्यूएस परिवार के लिए मौजूदा वार्षिक आय की सीमा को एक लाख से तीन लाख रुपये तथा एलआइजी परिवार के लिए दो लाख से छह लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा प्रस्तावित है ताकि जरूरतमंद भवन के मूल्य को अदा कर सकें।
बनेंगे 86544 ईडब्ल्यूएस-एलआइजी भवन : राज्य सरकार ने आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के माध्यम से ही चालू वित्तीय वर्ष में 54,560 ईडब्ल्यूएस तथा 31,984 एलआइजी भवनों को बनाने का लक्ष्य तय किया है। परिषद को ईडब्ल्यूएस के 12 हजार व एलआइजी के नौ हजार भवन बनाने हैं। इसी तरह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दोनों वर्ग के लिए 22,300, कानपुर को 21,050, लखनऊ को 13,500 भवन बनाने हैं।