Move to Jagran APP

आरुषि-हेमराज मर्डर केस की टाइम लाइन, कब-कब क्या हुआ

आरुषि और हेमराज हत्याकांड में सजा काट रहे आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 12 Oct 2017 03:21 PM (IST)Updated: Thu, 12 Oct 2017 11:45 PM (IST)
आरुषि-हेमराज मर्डर केस की टाइम लाइन, कब-कब क्या हुआ
आरुषि-हेमराज मर्डर केस की टाइम लाइन, कब-कब क्या हुआ

लखनऊ (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज तलवार दंपत्ति को उनकी पुत्री आरुषि तथा नौकर हेमराज की हत्या के मामले में बड़ी राहत दी है। इस मामले में 2008 के सुनवाई जारी थी। 

loksabha election banner

आज हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। इनको चार वर्ष पहले सजा हुई थी, तभी से दंपत्ति जेल में थे। आरुषि और हेमराज हत्याकांड में सजा काट रहे आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी

इस हत्याकांड और कोर्ट की कार्यवाही का साल दर साल ब्योरा जानिए..

2008

16- मई  : 14 वर्ष की आरुषि तलवार नोएडा में अपने घर के बेडरूम में मरी मिली। उसका गला कटा था। नौकर हेमराज पर शक आया।

17-मई  : हेमराज का शव तलवार के घर के टेरेस पर मिला।

23-मई  : आरुषि के पिता डॉ राजेश तलवार को यूपी पुलिस ने आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

1-जून  : सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली।

13-जून : डॉ राजेश तलवार के कम्पाउंडर कृष्णा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तलवार के दोस्त दुर्रानी के नौकर राजकुमार और तलवार के पड़ोसी के नौकर विजय मंडल को भी बाद में गिरफ्तार किया। तीनों दोहरे हत्याकांड के आरोपी बने।

12-जुलाई : राजेश तलवार गाजियाबाद की डासना जेल से जमानत पर रिहा।

12-सितंबर : कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को लोअर कोर्ट से जमानत मिली। सीबीआई 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी।

2009

10-सितंबर : आरुषि हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई की दूसरी टीम बनी।

2010

29-दिसंबर : सीबीआई ने आरुषि हत्याकांड में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी।

यह भी पढ़ें: आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति को हाईकोर्ट से राहत, बरी किए गए

2011

25- जनवरी : राजेश तलवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ लोअर कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की।

9- फरवरी :  लोअर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज की, आरुषि के मां-बाप, राजेश और नुपुर तलवार को हत्या और सुबूत मिटाने का दोषी माना।

21- फरवरी : डॉ राजेश और नुपुर तलवार ट्राइल कोर्ट के समन को रद्द करवाने हाइकोर्ट गए।

18 मार्च : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन रद्द करने की तलवार की गुजारिश खारिज की और उन पर कार्यवाही शुरू करने को कहा।

19- मार्च : तलवार सुप्रीम कोर्ट गए, जिसने उनके खिलाफ ट्राइल को स्टे कर दिया।

यह भी पढ़ें: जन्मदिनः जानें इलाहाबाद में जन्मे इंकलाब बच्चन का नाम कैसे पड़ा अमिताभ

2012

6- जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने तलवार की अर्जी खारिज की और ट्राइल शुरू करने की इजाजत दी।

11- जून : गाजियाबाद में विशेष सीबीआई जज एस लाल के सामने ट्राइल शुरू हुआ।

2013

10- अक्टूबर : फाइनल आर्गयुमेंट शुरू हुए।

25 -नवंबर : तलवार दंपति को गाजिय़ाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई।

2014

जनवरी : तलवार दंपत्ति ने लोअर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।

2017

11- जनवरी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार की अपील पर फैसला सुरक्षित किया।

01-अगस्त: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार की अपील दुबारा सुनेंगे क्योंकि सीबीआई के दावों में विरोधाभास हैं।

08-सितंबर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में फैसला सुरक्षित किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.