गायत्री प्रसाद पर दर्ज मुकदमों की होगी एसआइटी जांच
पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना पर अब सीधे नजर रखने के लिए एसएसपी दीपक कुमार ने एसआइटी गठित कर दिया है।
लखनऊ (जेएनएन)। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना पर अब सीधे नजर रखने के लिए एसएसपी दीपक कुमार ने विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित कर दिया है। एसआइटी के प्रभारी सीओ चौक राधेश्याम राय बनाए गए हैं। बताया गया कि सीओ चौक ही अब गायत्री पर दर्ज दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के नए विवेचक भी होंगे। साथ ही एसआइटी गायत्री पर दर्ज अन्य दो मुकदमों की विवेचना व उनमें चल रही कार्रवाई का पर्यवेक्षण करेगी। एसआइटी में सीओ के अलावा एक निरीक्षक व दो उपनिरीक्षक भी शामिल होंगे।
यह भी पढ़ें: योगी का नया एक्शन : प्रेजेंटेशन के बाद अब यूपी सभी विभागों के श्वेतपत्र
एसएसपी ने दुष्कर्म मामले में विवेचक सीओ आलमबाग अमिता सिंह व सीओ हजरतगंज अवनीश मिश्रा की भूमिका की प्रारंभिक जांच एएसपी उत्तरी अनुराग वत्स को स्थानान्तरित कर दी है। एसएसपी के मुताबिक एएसपी पश्चिम जयप्रकाश ने एक प्रार्थनापत्र देकर उन पर वर्कलोड अधिक होने का हवाला देकर जांच स्थानांतरित किए जाने की मांग की। एसएसपी के मुताबिक चूंकि गायत्री प्रकरण में अब तक सीओ व एक उपनिरीक्षक की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, लिहाजा आइजी व डीआइजी से विचार-विमर्श कर एसआइटी गठित की गई। वहीं, गायत्री पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में सीओ चौक तीसरे विवेचक होंगे। उनके पूर्व सीओ आलमबाग अमिता सिंह व सीओ हजरतगंज अवनीश मिश्रा इस मामले के विवेचक रह चुके हैं। पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका को लेकर उठे सवालों के मद्देनजर अब अधिकारी एक-एक कदम फूंक कर बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों का तर्क है कि एसआइटी गठित होने से गायत्री पर दर्ज सभी तीन मुकदमों की विवेचनाओं पर पूरी नजर रखी जा सकेगी।
यह भी पढ़ें: तीन तलाक: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कुरान के खिलाफ
गायत्री जमानत मामले में एडीजे की जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म मामले में जमानत देने के मामले की जांच शुरू कर दी है। उनकी जमानत अर्जी मंजूर करने वाले एडीजे ओम प्रकाश मिश्र को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था। जांच रिपोर्ट 30 अप्रैल को पेश किए जाने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति के निर्देश पर एडीजे ओम प्रकाश मिश्र के अधिकार पहले ही सीज कर दिए थे। चूंकि वह 30 अप्रैल को ही रिटायर हो रहे हैं, इसलिए जांच में तेजी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक डीके सिंह ने बताया कि नियमानुसार जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। इसकी रिपोर्ट प्रशासनिक समिति को देने के बाद आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने इस बात को सार्वजनिक करने से इन्कार किया कि किन्हें जांच अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद कर दी है।