भड़काऊ भाषण की ओरोपी साध्वी प्राची ने किया आत्म समर्पण
लखनऊ। मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ की महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने की आरोपी साध्वी प्राची
लखनऊ। मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ में 31 अगस्त और सात सितंबर को महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के दो मामलों में वांछित चल रही साध्वी प्राची ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच साध्वी प्राची अपने कुछ समर्थकों और अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह के साथ दोपहर करीब 12.50 बजे कोर्ट पहुंचीं। एसीजेएम सुंदर लाल की कोर्ट में साध्वी ने सरेंडर किया। पत्रकारों से बातचीत में साध्वी ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप खारिज करते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। गौरतलब हो कि मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की हत्या के बाद पनपे जनाक्रोश के चलते नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान में 31 अगस्त और सात सितंबर को महापंचायत आयोजित की गई थी। आरोप है कि महापंचायत में साध्वी प्राची ने भी मंच से भड़काऊ भाषण दिए थे। दोनों मामलों में साध्वी प्राची के लिए कोर्ट ने वारंट जारी किए थे।
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