राहत : जनरल काउंटर पर भी निरस्त होंगे आरक्षित टिकट
नई व्यवस्था के तहत जनरल काउंटर से ऐसे आरक्षित टिकट वापस किए जाएंगे, जिसकी ट्रेन के छूटने का समय 24 घंटे के भीतर होगा। इस काउंटर से निरस्त होने वाले टिकटों का निरस्तीकरण टिकट जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ पैसा वापस किया जाएगा।
लखनऊ। नये रिफंड नियम लागू होने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में उन्हें सहूलियत देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई व्यवस्था बनाई है। अब जनरल काउंटर पर भी आरक्षित टिकट निरस्त हो जाएंगे। पहली दिसंबर से भारतीय रेलवे में यह नई व्यवस्था एक साथ लागू हो जाएगी। बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत जनरल काउंटर से ऐसे आरक्षित टिकट वापस किए जाएंगे, जिसकी ट्रेन के छूटने का समय 24 घंटे के भीतर होगा। इस काउंटर से निरस्त होने वाले टिकटों का निरस्तीकरण टिकट जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ पैसा वापस किया जाएगा। मूल टिकट को पीआरएस के हवाले कर दिया जाएगा। टिकट रिफंड का एसएमएस टिकट बुक कराने के समय पंजीकृत कराए गए मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। टिकट निरस्त करते समय भी मोबाइल नंबर लिया जा सकता है। एक पीएनआर पर यदि छह लोगों का आरक्षण है और उनमें से कुछ लोग यात्रा नहीं करना चाहते तो उनके टिकट निरस्त कर शेष यात्रियों के लिए टिकट जारी करने की जरूरत होगी। ऐसे यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए पीआरएस के प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा।
करेंट काउंटर नहीं होने पर खुलेगी खिड़की
रेलवे ने अनारक्षित काउंटरों (यूटीएस काउंटर) में से ही एक काउंटर को यूटीएस सह पीआरएस काउंटर के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया है। स्टेशन पर पीआरएस (आरक्षित टिकट काउंटर) काउंटर बंद रहने के दौरान व करेंट काउंटर न होने की दशा में यात्री इस यूटीएस सह पीआरएस काउंटर से टिकट रिफंड करा सकते हैं। इस कउंटर की सुविधा केवल पीआरएस काउंटर से जारी आरक्षित टिकट के निरस्तीकरण के लिए दी जा रही है, यहां से टिकट बुक नहीं किए जाएंगे।