रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के हफ्तेभर बाद आरसी पहुंचेगी घर
अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीधे पोस्ट के माध्यम से वाहन स्वामी को घर भिजवाया जायेगा। इसे पहली मई से लागू किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त के.रविन्द्र नायक ने आदेश जारी कर दिया हैं।
लखनऊ (जेएनएन)। डीलर की मनमानी अब नहीं चलने वाली। रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने के बाद हफ्तेभर के भीतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) मुहैया कराने के लिए परिवहन विभाग की ओर से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीधे पोस्ट के माध्यम से वाहन स्वामी को घर भिजवाया जायेगा। इसे पहली मई से लागू किया जा रहा है। इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त के.रविन्द्र नायक ने सूबे के सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों और फील्ड अफसरों को बुधवार को जारी कर दिये हैं।
दैनिक जागरण ने आरसी मिलने में हो रही दिक्कतों को प्रमुखता से बुधवार के अंक में उठाया था। इसे लेकर महकमे की ओर से पहल की गई है। पहले उपभोक्ता वाहन लेने के बाद डीलर के यहां रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद भी नंबर लेने के लिए बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर होता था। वाहन खरीद के बाद तय अवधि पूरी होने पर भी उसे आरसी नहीं मिलती थी। उसे परेशान किया जाता था। इस सिलसिले में शिकायतें मिल रही थीं। अपर परिवहन आयुक्त गंगाफल ने बताया कि टीसी ने ठोस पहल करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) की तरह ही आरसी डाक से भिजवाने की व्यवस्था लागू करते हुए पहली मई से इसे अमल में लाने के आदेश दिये हैं।
गंगाफल ने बताया कि डीलर से प्रत्येक वाहन संबंधी पत्रावली के साथ वाहन स्वामी का पूरा पता, मोबाइल नंबर लिखा लिफाफा लिया जायेगा। रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिये उसे आरसी धारक को भेजा जायेगा। यही नहीं पंजीयन पुस्तिका की दूसरी प्रति, स्वामित्व हस्तांतरण अंकन कराने, एचपीए अंकन, अनापत्ति प्रमाणपत्र, पता परिवर्तन के अलावा पुन: पंजीयन कराने संबंधी तमाम दस्तावेज भी पोस्ट के माध्यम से भिजवाया जायेगा।