Note bandi: पुराने नोट न लेने पर आरबीआइ प्रबंधक को नोटिस
लखनऊ मालखाने में जमा 10 लाख रुपयों के पुराने नोट रिजर्व बैंक लखनऊ शाखा द्वारा स्वीकार न करने पर मजिस्ट्रेट ने बैंक के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया है।
By Nawal MishraEdited By: Published: Fri, 17 Mar 2017 10:44 PM (IST)Updated: Fri, 17 Mar 2017 10:48 PM (IST)
लखनऊ (जेएनएन)। कृष्णानगर पुलिस मालखाने में जमा लगभग 10 लाख रुपयों के पुराने पांच सौ एवं एक हजार रुपये के नोट रिजर्व बैंक लखनऊ शाखा द्वारा स्वीकार न करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने बैंक के महाप्रबंधक को नोटिस जारी कर कहा है कि वह आगामी 21 मार्च को अपरान्ह दो बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि क्यों न उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
न्यायालय ने महानिबंधक भारतीय रिजर्व बैंक गोमतीनगर शाखा को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के अनुसार न्यायालय के तीन जनवरी के आदेश के अनुपालन में रिजर्व बैंक द्वारा न तो पुराने नोटों को लिया जा रहा है और न ही परिवर्तित किया जा रहा है। इसके बाद 23 फरवरी को बैंक के प्राधिकारी द्वारा कहा गया कि मुम्बई स्थित मुख्यालय से संपर्क कर अदालत को सूचित किया जाएगा।
अदालत ने कहा है कि इस संबंध में न तो कोई कार्यवाही की गई है और न ही सूचना दी गई है। जिसके कारण पुलिस मालखाने में जमा लगभग 10 लाख रुपये 31 मार्च के बाद उपयोगिता शून्य हो जाएगी। जिससे अनावश्यक रूप से आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। जबकि केंद्र सरकार द्वारा आगामी 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के माध्यम से पुराने नोटों के बदलने की व्यवस्था की गई है। जिसके कारण बैंक का यह कृत्य न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आता है। अदालत ने नियत तिथि पर महाप्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है।
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