केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
लखनऊ। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
पीलीभीत में मार्च 2009 में थाना कोतवाली में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र व भाजपा के पूर्व विधायक वीके गुप्ता के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। तब इस मुकदमे में भाजपा के पूर्व विधायक ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत करा ली। उसके बाद वे सुनवाई में नहीं पहुंच सके। इस बाबत कलराज मिश्र के विरुद्ध न्यायालय ने कई बार समन व जमानती वारंट जारी किए, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। उसके बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि नियत की थी। इस तारीख पर भी केंद्रीय मंत्री नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने पुन: गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित कर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि नियत की है।