उत्तर प्रदेश में हाईवे से हटेंगी शराब की 198 दुकानें
प्रशासन ने दुकानों चिन्हित कर लिया है और अब जल्द ही इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
लखनऊ (जागरण संवाददाता)। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय राजमार्गो पर और उसके आसपास 500 मीटर के दायरे से शराब की दुकानों को हटाने के आदेश की जद में राजधानी की करीब दो सौ दुकानों आ रही हैं। प्रशासन ने दुकानों चिन्हित कर लिया है और अब जल्द ही इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए थे कि राजधानी में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर सर्वे कर यह सुनिश्चित करें कि इसके आसपास या 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की शराब की बिक्री नहीं होने पाए। प्रशासन से मिले निर्देशों के बाद आबकारी विभाग ने जिले में सर्वे किया जिसके अनुसार अब तक करीब 198 दुकानें चिन्हित की गई हैं।
अपर जिलाधिकारी पश्चिमी और नोडल अफसर जयशंकर दुबे के मुताबिक इसमें सबसे अधिक देशी शराब की 92, अंग्रेजी शराब की 48, बीयर की 44 और 14 मॉडल शॉप भी स्थानांतरित की जाएंगी। आबकारी विभाग ने स्थानांतरित की जाने वाली दुकानों की सूची तैयार कर दी है शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इनको हटाया जाएगा।
धार्मिक स्थल का रखना होगा ख्याल: सुप्रीम कोर्ट के शराब की दुकानों के स्थानांतरण के दौरान धार्मिक स्थलों का भी ख्याल रखना होगा। नियमानुसार किसी भी धर्मस्थल या शिक्षण संस्थान के आसपास शराब की बिक्री नहीं की जा सकती।
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प्रशासन करेगा निगरानी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अमल में जो दुकानें स्थानांतरित की जा रही हैं उनकी निगरानी की जाएगी। हाईवे से 500 मीटर की तय दूरी से कम अगर कोई भी दुकान मिली तो फिर सख्ती की जाएगी। एडीएम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के भी जो भी मानक हैं उनका पूरी तरह पालन कराया जाएगा।
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