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लोन माफी में फंस सकते हैं अलग-अलग बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान

लोन माफी योजना उन किसानों के लिए मुसीबत बन सकती है जिन्होंने एक ही खेत पर अलग-अलग बैंकों से लोन ले रखा है।

By Ashish MishraEdited By: Published: Thu, 22 Jun 2017 04:06 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jun 2017 04:06 PM (IST)
लोन माफी में फंस सकते हैं अलग-अलग बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान
लोन माफी में फंस सकते हैं अलग-अलग बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान

हरदोई (जेएनएन)। लोन माफी योजना उन किसानों के लिए मुसीबत बन सकती है जिन्होंने एक ही खेत पर अलग-अलग बैंकों से लोन ले रखा है। लोन माफी के लिए सरकार की ओर से विवरण एकत्र करने के लिए बनाए गए पोर्टल पर रकबा के अनुसार विवरण मांगा गया है। विवरण पोर्टल पर पहुंचते ही एक रकबा पर दो लोन लिये जाने का मामला आसानी से पकड़ में आ जाएगा। ऐसा होने पर संबंधित किसान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

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भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। एक लाख रुपये तक लोन माफी के संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय भी लिया गया। पहले तो बैंकवार किसानों की सूची मांगी गई थी जिन पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का कृषि ऋण बाकी है। अब सरकार की ओर से बाकायदा एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। जिसे भरकर लोन माफी संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें बैंकवार किसान का ऋण, किस रकबा पर लोन लिया गया है, रकबा नंबर सहित विवरण देना होगा।


कई किसान जालसाजी करके एक ही भूमि पर अलग-अलग लोन लेते हैं। वैसे एक लाख रुपये से ऊपर के लोन लेने के पहले बैंक 12 वर्ष का नो ड्यूज तहसील से निकलवाता है, लेकिन एक लाख तक की रकम लेने पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसका लाभ उठा कर किसान एक ही भूमि पर अलग-अलग बैंकों से लोन ले लेते हैं। पोर्टल में रकबा सहित विवरण पड़ते ही यह जालसाजी सामने आ जाएगी।

मार्च 2016 के बाद ऋण अदायगी पर लाभ नहीं
जिले में फसली ऋण लेने वाले सीमांत व लघु सीमांत किसानों की संख्या करीब दो लाख तीन हजार दो है। शासन की ओर से ऋण माफी के लिए जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि मार्च 2016 तक का एक लाख रुपये फसली ऋण माफ किया जाएगा। जिन किसानों ने मार्च 16 के बाद ऋण की अदायगी कर दी है उन्हें इसका लाभ नहीं मिल जाएगा। जिले में 2,54, हजार किसानों पर फसली ऋण बकाया था। इसमें 80 प्रतिशत किसान सीमांत व लघु सीमांत हैं।

अभी तक ऋण माफी के संबंध में कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त न होने से किसानों में उहापोह थी। 40 प्रतिशत किसानों की ऋण अदायगी बैंक के प्रयास से करा दी गई थी। हां यदि ऐसे किसान, जिन्होंने एक लाख रुपये छोड़ कर शेष बकाया अदा कर दिया है तो उनका एक लाख रुपये तक माफ कर दिया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक नवीन चंद्र ने बताया कि इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। 


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