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कालेधन का इंजीनियर: यादव सिंह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

नोएडा प्राधिकरण के निलंबित प्रमुख अभियंता यादव सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। इस सिलसिले में न्याय विभाग को पत्रावली भेज दी गयी है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआइ

By Nawal MishraEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2015 10:54 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2015 09:33 AM (IST)
कालेधन का इंजीनियर: यादव सिंह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

लखनऊ। नोएडा प्राधिकरण के निलंबित प्रमुख अभियंता यादव सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। इस सिलसिले में न्याय विभाग को पत्रावली भेज दी गयी है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआइ द्वारा प्रारंभिक जांच पंजीकृत न किए जाने के भी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।

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शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का निर्णय किया गया है। इस बारे में औपचारिकता पूरी की जा रही है। इस सिलसिले में जब प्रमुख सचिव न्याय अनिरुद्ध सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने 16 जुलाई को यादव सिंह के भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश की प्रति सीबीआइ को मिले कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक जांच पंजीकृत नहीं हुई। अब तक जांच पंजीकृत न होने पर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। यादव सिंह को संरक्षण देने का पिछली बसपा और मौजूदा सपा सरकार पर आरोप है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा है कि लगता है कि यादव ने पूरी व्यवस्था को अपना दास बना लिया है। सूत्रों का कहना है कि यादव के पैरोकारों ने सीबीआइ जांच रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एसआइटी ने भी सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी लेकिन यादव के संरक्षणदाता अपने मंसूबों में कामयाब रहे और जांच पंजीकृत नहीं होने दी।


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