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विद्युत दुर्घटना से मौत पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। लापरवाह विद्युत अभियंता सावधान हो जाएं। कम से कम जालौन जिले के विद्युत अभियंताओ

By Edited By: Published: Sun, 26 Oct 2014 12:36 AM (IST)Updated: Sun, 26 Oct 2014 12:36 AM (IST)
विद्युत दुर्घटना से मौत पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। लापरवाह विद्युत अभियंता सावधान हो जाएं। कम से कम जालौन जिले के विद्युत अभियंताओं को हत्या के मुकदमे से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी लापरवाही से दुर्घटना में किसी की जान न जाने पाए।

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दरअसल, हाल ही में जालौन में हाईटेंशन लाइन के टूटने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस पर जिलाधिकारी राम गणेश ने ऐसी दुर्घटनाओं के पीछे विद्युत विभाग अफसरों को लापरवाह मानते हुए आदेश दिया कि विद्युत दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अधिशासी अभियंता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हत्या के मामले में इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। इस आदेश के पीछे जिलाधिकारी की मंशा भले ही लापरवाही से दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोकने की रही हो लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ को यह आदेश नागवार गुजरा है। संघ के महासचिव दिनेश चंद्र दीक्षित का कहना है कि उनको नियमों का ज्ञान नहीं है इसीलिए ऐसा आदेश कर रहे हैं। इसके आदेश के खिलाफ संघ आंदोलन करेगा। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र का कहना है कि विद्युत दुर्घटनाओं पर कार्रवाई करने के संबंध में पहले से व्यवस्था है। किसी तरह की विद्युत दुर्घटना होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा उसकी जांच कराई जाती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने की व्यवस्था है।

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