सावधान ! बच्चों को गाड़ी चलाने को दी तो तीन महीने की होगी जेल
अभिभावक ने अगर अठारह साल से कम उम्र के बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दी तो तीन माह की जेल और एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है।
लखनऊ (जेएनएन)। अठारह साल से कम उम्र के बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दी तो अभिभावक को तीन माह की जेल और एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। परिवहन आयुक्त के. रवीन्द्र नायक ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक परिवहन उपायुक्तों और आरटीओ को निर्देश दिए हैं।
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बच्चों के दोपहिया और चौपहिया वाहन चलाने से सड़क दुघर्टनाओं में वृद्धि से चिंतित केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय व्हीकिल एक्ट में संशोधन किया तो प्रदेश सरकार ने इसे तुरन्त स्वीकार कर लिया। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन मालिक को तुरन्त गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में वर्ष 2015 में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने से हुई दुघर्टनाओं और मौतों का भी जिक्र किया है। पिछले साल 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ड्राइविंग के कारण प्रदेश में 4061 मौतें हुईं, इनमें 1444 महिलाएं थीं। 2868 पुरुष और 1488 महिलाएं घायल भी हुईं।
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