अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
लखनऊ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कथित भड़काऊ भाषण के मामले में निचली अदालत से जारी वारंट के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की पीठ ने केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर यह भी कहा कि इन चार सप्ताह में केजरीवाल की ओर से न्यायिक मजिट्रेट के समक्ष अर्जी दी जाएगी, जिस पर अदालत विचार करेगी।
लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र मे अरविंद केजरीवाल के भाषण को भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मई 2014 मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज इस मुकदमे में अमेठी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 जुलाई, 2015 को अरिवंद केजरीवाल के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। इस पर केजरीवाल की ओर उच्च न्यायालय से मामला रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि भड़काऊ भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि याची की ओर से अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि केजरीवाल का भाषण भड़काऊ नहीं था। संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।