Move to Jagran APP

गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक

गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत को रद कर दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 04:34 PM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 10:36 AM (IST)
गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक
गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक

लखनऊ (जेएनएन)। अखिलेश यादव सरकार में बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत को रद कर दिया है। 

loksabha election banner

महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पाक्सो में जेल में भेजे गए गायत्री प्रसाद प्रजापति को सेशन कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद वह बाहर भी नहीं आ पाए थे कि पुलिस ने उनके खिलाफ दो अन्य मामले दर्ज करने के साथ ही जमानत को भी चुनौती दी। गायत्री के साथ जेल में बंद उनके दो साथी तो जमानत मिलने के बाद बाहर आ गए थे, लेकिन पुलिस ने गायत्री की 14 दिन की रिमांड ले ली थी। सेशन कोर्ट ने रेप के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत दी थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बी. भोसले ने अपर सत्र न्यायाधीश के 25 अप्रैल को गायत्री प्रसाद प्रजापति तथा उनके दो अन्य साथियों विकास व पिंटू की जमानत पर रोक लगा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने इनको जमानत दी थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति तो फिलहाल जेल में हैं, जबकि पिंटू व विकास को भी फिर से जेल में भेजने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल दो महीने बाद सुनने का भी निर्देश दिया है।   


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.