कलराज मिश्र के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट
लखनऊ। पीलीभीत में 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय
लखनऊ। पीलीभीत में 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के विरुद्ध कोर्ट ने फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस प्रकरण में पीलीभीत कोर्ट में 12 12 जनवरी को सुनवाई होगी।
लोकसभा चुनाव (2009) के दौरान 28 मार्च को थाना पीलीभीत कोतवाली में उप निरीक्षक वीरेंद्र ¨सह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वे कोर्ट परिसर में भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी के आत्मसमर्पण के बाबत ड्यूटी पर थे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता व धारा 144 प्रभावी होने के बावजूद भाजपा नेता कलराज मिश्र, पूर्व विधायक बीके गुप्ता व अन्य भाजपाई समर्थकों के काफिले के साथ आ धमके। इससे न्यायालय परिसर की शांति व्यवस्था भंग हो गई। होर्डिंग आदि तहस-नहस कर दिए गए।
कलराज मिश्र व बीके गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। कई बार समन भेजने पर कलराज मिश्र उपस्थित नहीं हुए। तो न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर की नियत की थी। इसके बाद आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की है।