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गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला जज निलंबित

पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को शुक्रवार हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने निलंबित कर दिया।

By Ashish MishraEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 09:23 AM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 10:36 AM (IST)
गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला जज निलंबित
गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला जज निलंबित

लखनऊ (जेएनएन)। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को शुक्रवार हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने निलंबित कर दिया। उनके अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं। ओम प्रकाश पाक्सो कोर्ट में तैनात हैं और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।
शुक्रवार को गायत्री प्रजापति को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही एडीजे ओम प्रकाश मिश्र के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल गए थे। मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले की कोर्ट ने उनके आचरण पर गंभीर टिप्पणियां की थीं। कोर्ट से उठते ही मुख्य न्यायाधीश ने इस बाबत निर्देश जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक डीके सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि प्रशासनिक समिति ने एडीजे ओम प्रकाश मिश्र को निलंबित कर दिया है। 

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