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बांकेबिहारी मंदिर के दो सेवायतों पर 7.50 लाख जुर्माना

मथुरा वृंदावन में श्री बांकेबिहारी मंदिर में कानून और मर्यादाओं को ताक पर रखने वाले दो सेवायतों पर 7.50 लाख का जुर्माना लगाया है। मंदिर प्रबंध कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया। सात दिन में जुर्माना न देने पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

By Ashish MishraEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2015 09:24 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2015 09:29 AM (IST)
बांकेबिहारी मंदिर के दो सेवायतों पर 7.50 लाख जुर्माना

लखनऊ। मथुरा वृंदावन में श्री बांकेबिहारी मंदिर में कानून और मर्यादाओं को ताक पर रखने वाले दो सेवायतों पर 7.50 लाख का जुर्माना लगाया है। मंदिर प्रबंध कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया। सात दिन में जुर्माना न देने पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

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गौरतलब है कि 30 जून की रात शयन आरती के बाद मंदिर के दरवाजे खुलवाकर तिवारी में टेबिल कुर्सियां सजाकर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, अन्य अधिकारियों समेत 75 लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाया गया था। इस तरह प्रसाद खिलवाने पर अदालत ने रोक लगा रखी थी। मामला उछलने के बाद प्रबंध कमेटी ने सेवायत आनंद किशोर गोस्वामी और जुगल किशोर गोस्वामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। बांकेबिहारी मंदिर प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष नंदकिशोर उपमन्यु के आवास पर तीन घंटे तक चली बैठक के बाद अध्यक्ष ने बताया कि दोनों सेवायतों ने नोटिस का संतोषजनक जवाब देने के बजाए मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। 75 लोगों को खिलाए गए प्रसाद में प्रति व्यक्ति दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। यदि सात दिनों में जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है तो दोनों सेवायतों को मंदिर से मिलने वाली पेंशन, प्रसादी, शिक्षण शुल्क आदि सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। मंदिर प्रबंध कमेटी के चुनाव और मतदान प्रक्रिया से दोनों को अलग रखने पर विचार किया जाएगा।


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