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विधायक के गनर और नौकर भेजे गए जेल

- बटलर पैलेस कॉलोनी में युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला - विधायक के ड्राइवर की भूमिका की भी

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jul 2017 08:21 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jul 2017 08:21 PM (IST)
विधायक के गनर और नौकर भेजे गए जेल
विधायक के गनर और नौकर भेजे गए जेल

- बटलर पैलेस कॉलोनी में युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला

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- विधायक के ड्राइवर की भूमिका की भी जांच करेगी पुलिस

- सोमवार को पीड़ित युवती के कोर्ट में दर्ज कराए जाएंगे बयान

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बटलर पैलेस कॉलोनी स्थित भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव के आवास में युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गिरफ्तार गनर मनोज तिवारी व नौकर सोहनलाल को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। हजरतगंज पुलिस ने दोनों आरोपितों का चालान कर उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर तीन अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया।

विधायक आवास पर हुई इस दुस्साहसिक घटना में विधायक के ड्राइवर संजय के भी मौके पर मौजूद होने की बात सामने आ रही है। पीड़ित युवती (18) व उसकी मां ने भी गुरुवार रात घटना के दौरान गनर व नौकर के अलावा ड्राइवर के भी घर पर मौजूद होने की बात कही थी। हालांकि पुलिस को दी गई तहरीर में ड्राइवर का जिक्र नहीं है। इंस्पेक्टर हजरतगंज आनंद कुमार शाही के मुताबिक पीड़ित युवती के शनिवार को कोर्ट में बयान नहीं दर्ज कराए जा सके। सोमवार को युवती के कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयानों के आधार पर आगे की पड़ताल की जाएगी। पीड़िता से पूछताछ के आधार पर ड्राइवर की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

ध्यान रहे कि गुरुवार देर रात आरोपित गनर व नौकर ने वारंट का झांसा देकर युवती व उसकी मां को बुलाया था। इस दौरान गनर व नौकर ने कमरे में युवती से छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। सी-47 बटलर पैलेस वाराणसी के कैंट क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नाम आवंटित है। विधायक के मुताबिक गुरुवार रात वह गोखले मार्ग स्थित अपार्टमेंट निवासी अपनी बहन के यहां ठहरे थे।

जमानत अर्जी पर सुनवाई कल

विधि संवाददाता के मुताबिक अदालत में दोनों अभियुक्तों की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिस पर अभियोजन अधिकारी वेद प्रकाश त्रिपाठी ने आपत्ति करते हुए दोनों आरोपितों का आपराधिक इतिहास मांगने की याचना की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने हजरतगंज पुलिस से दोनों आरोपितों का आपराधिक इतिहास का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


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