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यूपी विधानसभा में 14 विधेयक पेश, महिलाएं कर सकेंगी रात में काम

विधानसभा में श्रम विभाग के एक दर्जन विधेयकों समेत कुल 14 विधेयक पेश किए गए। महिला कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए प्रावधान भी प्रस्तावित हैं।

By Nawal MishraEdited By: Published: Wed, 26 Jul 2017 11:48 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jul 2017 11:50 PM (IST)
यूपी विधानसभा में 14 विधेयक पेश, महिलाएं कर सकेंगी रात में काम
यूपी विधानसभा में 14 विधेयक पेश, महिलाएं कर सकेंगी रात में काम

लखनऊ (जेएनएन)। विधानसभा में बुधवार को श्रम विभाग के एक दर्जन विधेयकों समेत कुल 14 विधेयक पेश किए गए। श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव करते हुए कारखाना मालिकों को राहत देने के अलावा श्रमिकों खासकर महिलाओं के लिए बने पुराने नियम बदले के अलावा नकद भुगतान जैसी पुरानी व्यवस्थाओं में परिर्वतन किया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्य संस्थान व दुकान आदि में महिलाओं को रात्रि में नौकरी करने में रोक हटाने का प्रस्ताव भी है। महिला कर्मकार की सहमति से उसे रात नौ से प्रात: छह बजे के मध्य कार्य करने की इजाजत होगी।

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महिला कर्मचारी सुविधा

महिला कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए कई अन्य प्रावधान भी प्रस्तावित हैं। मसलन गर्भावस्था की दशा में कोई महिला कर्मी वर्ष 1961 के अधिनियम के तहत प्रसूति अवकाश आदि लेने की हकदार होगी। नई धारा में नियोक्ता को अपनी दुकान व संस्थान में कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यप्रद पेयजल, महिला व पुरुषों के पृथक शौचालय व मूत्रालय भी बनाने होंगे। 20 या अधिक महिला कर्मचारी होने पर उनके बच्चों के लिए शिशु सदन के तौर पर कक्ष उपलब्ध कराना होगा। 250 या अधिक कर्मी होंगे तो कैंटीन की व्यवस्था भी करनी होगी।

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इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग से भुगतान

मजदूरी संदाय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक -2017 के जरिए 1936 का कानून भी बदल दिया गया गया है। अब नकद में भुगतान के बजाए औद्योगिक व अन्य प्रतिष्ठानों में प्रत्येक नियोक्ता को अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक चेक अथवा नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर या इलेक्ट्रानिक क्लीयङ्क्षरग सर्विस सिस्टम से बैंक खातोंं में किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में यदि नकद भुगतान का अनुरोध किया जाता है तो पांच हजार रुपये ही मजदूरी नकद दे सकता है। 

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अब 65 वर्ष से अधिक आयु वाले नहीं

न्याय विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम-1976 में बदलाव करते हुए अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 70 से घटाकर 65 वर्ष और उपाध्यक्ष व सदस्य की उम्र को 65 से घटाकर 62 किया गया है।

विधेयक प्रस्तुत

1- अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

2-औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक-2017।

3-मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

4-कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

5-उत्तर प्रदेश दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम-2017।

6-भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

7-विक्रय संवद्र्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

8-उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक-2017।

9-समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017। 

10-मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

11-न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

12-ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2017।

13- उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम- 2017।

14-उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक-2017।


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