बालक दास व अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक
हाईकोर्ट ने वाराणसी में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल में नामजद बाबा बालक दास व अविमुक्तेश्वरानंद सहित दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने वाराणसी में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल में नामजद बाबा बालक दास व अविमुक्तेश्वरानंद सहित दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इन सभी के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने, मारपीट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सभी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। याचीगण का पक्ष अधिवक्ता इंद्रमणि त्रिपाठी ने रखा। कहा गया कि पुलिस ने जानबूझकर संतों पर मुकदमा दर्ज किया, जबकि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी। उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है। मुकदमा विद्वेषवश दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक या मूल्यवान साक्ष्य उपलब्ध होने तक याचीगण की गिरफ्तारी न की जाए। ज्ञात हो कि बीते सात अक्टूबर को वाराणसी में प्रतिकार रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान व्यापक हिंसा और तोडफ़ोड़ की घटना हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस और पब्लिक के वाहनों में तोडफ़ोड़ हुई। सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस ने बाबा बालक दास, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित दर्जनों लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।