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मुलायम के दुष्कर्म बयान मामले में अब 17 को सुनवाई

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के मामले में पैरवी कर रहे वकील सुनील सिंह को भी महोबा अदालत ने नोटिस थमा दिया है और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है। पुनरीक्षण मामले में सुनवाई कर रहे जनपद न्यायाधीश चैतन्य कुलश्रेष्ठ ने

By Nawal MishraEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2015 07:12 PM (IST)Updated: Thu, 08 Oct 2015 07:15 PM (IST)
मुलायम के दुष्कर्म बयान मामले में अब 17 को सुनवाई

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के मामले में पैरवी कर रहे वकील सुनील सिंह को भी महोबा अदालत ने नोटिस थमा दिया है और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है। पुनरीक्षण मामले में सुनवाई कर रहे जनपद न्यायाधीश चैतन्य कुलश्रेष्ठ ने भी इसकी धारणीयता के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख दी है।

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पिछले माह कुलपहाड़ के सिविल जज अंकित गोयल ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में मुलायम सिंह के बयान पर स्वत: संज्ञान ले उन्हें सम्मन जारी किया था। इससे आक्रोशित सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव ने जज के मकान मालिक को उनसे मकान खाली कराने की धमकी दी थी। इस पर जज अंकित गोयल ने मुलायम सिंह व भागीरथ दोनों को न्यायालय की अवमानना का दोषी मान स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। दोनों मामलों में जिला जज के यहां पुनरीक्षण याचिका दाखिल होने पर जनपद न्यायाधीश ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया है। एक अक्टूबर को सिविल जज अंकित गोयल ने मुलायम सिंह की ओर से दाखिल लिखित कथन को अदालत की अवमानना मान उनके वकील राज कुमार सिंह को भी स्पष्टीकरण देने का नोटिस दे सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर का तारीख दी थी। गुरुवार को पैरवी कर रहे अधिवक्ता राज कुमार सिंह नहीं पेश हुए। उन्होंने अपने जूनियर सुनील सिंह को पैरवी के लिए भेजा। सुनील सिंह ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि दोनों मामलों में न्यायालय जिला जज द्वारा पत्रावलियां तलब कर ली गईं है। इस कारण तारीख बढ़ा दी जाए। शपथ पत्र के संबोधन में विद्वान न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किए जाने को अदालत के पीठासीन अधिकारी अंकित गोयल ने आपत्तिजनक मानकर सुनील कुमार को भी स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।


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