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लोकायुक्त विधेयक को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती

लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया में संशोधन कर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका समाप्त किए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें तर्क दिया गया कि सरकार द्वारा पारित विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विपरीत है। इस आशय की अर्जी हाईकोर्ट में याची अनूप बरनवाल ने दाखिल की है। अर्जी

By Nawal MishraEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2015 10:33 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2015 09:35 AM (IST)
लोकायुक्त विधेयक को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती

लखनऊ। लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया में संशोधन कर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका समाप्त किए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें तर्क दिया गया कि सरकार द्वारा पारित विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विपरीत है।

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इस आशय की अर्जी हाईकोर्ट में याची अनूप बरनवाल ने दाखिल की है। अर्जी में विधेयक की पत्रावली तलब कर इसे रद करने तथा याचिका के लम्बित रहने के दौरान उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अर्जी के साथ विधेयक संबंधी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की प्रति संलग्न की गई है। ध्यान रहे, लोकायुक्त चयन प्रक्रिया को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर न्यायालय ने सात सितंबर को सुनवाई तय की है।

लोकायुक्त विधेयक पर योग्य निर्णय : रामनाईक

नए लोकायुक्त की तैनाती को लेकर चल रहे विवाद पर राज्यपाल राम नाईक आज फिर बोले। विधानसभा से गुरुवार को नए लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया में बदलाव सम्बंधित विधेयक पारित होने पर राज्यपाल ने कहा कि उनके पास विधेयक की प्रति आने पर वह उसका विधिक परीक्षण कराकर योग्य निर्णय लेंगे।

आज राजभवन में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के खिलाडिय़ों को सम्मानित करने के बाद राज्यपाल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और उन्हें हटाए जाने की चर्चा पर राज्यपाल ने चुप्पी साध ली। राज्यपाल ने नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां के बयान पर कोई प्रतिक्रिया करने से मना कर दिया।


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