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आइजी दंपती को सुरक्षा नहीं: अब हाईकोर्ट में चुनौती देंगे आइजी

आइजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर और उनकी अधिवक्ता पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री और शासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। इस बीच जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला सुरक्षा समिति ने आइजी और उनकी पत्नी को सुरक्षा देने का कोई औचित्य न पाते हुए उन्हें

By Nawal MishraEdited By: Published: Fri, 29 May 2015 08:42 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2015 08:45 PM (IST)
आइजी दंपती को सुरक्षा नहीं: अब हाईकोर्ट में चुनौती देंगे आइजी

लखनऊ। आइजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर और उनकी अधिवक्ता पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री और शासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। इस बीच जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला सुरक्षा समिति ने आइजी और उनकी पत्नी को सुरक्षा देने का कोई औचित्य न पाते हुए उन्हें सुरक्षा न देने का निर्णय किया है। जिला सुरक्षा समिति के इस फैसले से आइजी खफा हैं और उन्होंने इस प्रकार सुरक्षा देने से मना करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है।

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आज अमिताभ ठाकुर और डॉ. नूतन ठाकुर ने जिला सुरक्षा समिति के आदेश से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों ने प्रमुख सचिव गृह से सुरक्षा की गुहार की थी। तमाम आइएएस और आइपीएस अफसरों को बिना सुरक्षा आकलन किये नौ मई 2014 के शासनादेश के विपरीत सुरक्षा दी गयी है। आइजी का कहना है कि मात्र लखनऊ में 500 लोगों को मौखिक आदेशों पर सुरक्षा मिली है, जबकि उन पर वास्तविक खतरा होने बावजूद जानबूझ कर सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अमिताभ ने गलत तरीके सुरक्षा दिये जाने की जांच की मांग भी की है।


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