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आतंकी तारिक को आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माना की सजा

उत्तर प्रदेश में वाराणसी, फैजाबाद तथा लखनऊ में बम विस्फोट के मामले में तारिक काजमी को अदालत ने दोषी माना है। इन मामलों में तारिक काजमी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई बाराबंकी जिला जेल में चल रही थी। आज

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 24 Apr 2015 02:48 PM (IST)Updated: Fri, 24 Apr 2015 08:07 PM (IST)
आतंकी तारिक को आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माना की सजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, फैजाबाद तथा लखनऊ में बम विस्फोट के मामले में तारिक काजमी को अदालत ने दोषी माना है। इन मामलों में तारिक काजमी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई बाराबंकी जिला जेल में चल रही थी। आज इसमें तारिक को दोषी माना गया।

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लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद में बम विस्फोट के दोषी तारिक काजमी को विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसको सजा बाद में सुनाई जाएगी। लंबे समय से इस मामले की सुनवाई बाराबंकी जिला जेल में विशेष कोर्ट बनाकर की जा रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश एसपी अरविंद ने आज मामले की सुनवाई की। इस दौरान बाराबंकी जेल की सुरक्षा किले जैसी थी। जेल को चारों ओर से एसटीएफ ने घेर रखा था। आज ही तारिक को जिला जेल लखनऊ से बाराबंकी लाया गया था। तारिक काजमी को सजा सुनाये जाने के बाद से ही प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, फैजाबाद तथा वाराणसी में विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं।

गौरतलब है कि वाराणसी, लखनऊ तथा फैजाबाद की कोर्ट में 23 नवंबर 2007 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों के अभियुक्त हरकत-उल-जेहाद-अल इस्लामी (हूजी) के संदिग्ध आतंकवादी खालिद मुजाहिद तथा तारिक काजमी को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से खालिद मुजाहिद की फैजाबाद की अदालत में पेशी से लौटते वक्त मौत हो गई थी।


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