दुकान के खेल में फंसे चार एएमए, पांच पूर्व अध्यक्ष
लखनऊ(राज्य ब्यूरो)। सरकार ने देवरिया जिला पंचायत की 61 दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आर
लखनऊ(राज्य ब्यूरो)। सरकार ने देवरिया जिला पंचायत की 61 दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपित चार अपर मुख्य अधिकारियों (एएमए) और पांच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। घोटाले की जांच गोरखपुर के मंडलायुक्त को सौंपी गयी है। यह कार्रवाई लोकायुक्त की नोटिस के बाद की गई है।
लोकायुक्त संगठन में दाखिल शिकायत में हरेन्द्र सिंह त्यागी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2005 में देवरिया जिला पंचायत ने 61 दुकानें बनाई थीं। इसके आवंटन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। दुकानों को बार-बार बेचने में करोड़ों रुपये के घोटाला का आरोप भी लगाया गया था। इस मामले में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने डीएम देवरिया और प्रमुख सचिव पंचायतीराज से जांच आख्या मांगी थी।
लोकायुक्त की नोटिस पर डीएम देवरिया ने दुकान आवंटन और सम्पत्ति हस्तानांतरण की जांच शुरू की और वर्ष 2005 से अक्टूबर 2014 तक करोड़ों का नुकसान होने माना है। डीएम ने इस अन्तराल में अपर मुख्य अधिकारी के पद पर तैनात रहे चार अधिकारियों, पांच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों व मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत संचालन समिति के तीन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई म प्रमुख सचिव पंचायतीराज से संस्तुति की और जांच आख्या लोकायुक्त को भी भेजी थी, जिस पर प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी ने मंडलायुक्त गोरखपुर को पूरे प्रकरण की जांच सौंपते हुए डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने बताया कि प्रमुख सचिव पंचायती राज ने आरोपितों के खिलाफ स्वत: कार्रवाई शुरू कर दी है, लिहाजा वह इस प्रकरण की आगे की जांच पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे।
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जांच के बाद उठे कदम
-वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक देवरिया जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी रहे विपिन चंद पंत, अरविंद कुमार आनंद, अजय कुमार राय, अशोक कुमार मद्धेशिया को आरोप पत्र।
-देवरिया की जिला पंचायत अध्यक्ष बालेश्वरी देवी से स्पष्टीकरण मांगा गया।
-जिला पंचायत देवरिया के कर निरीक्षक मनोज से कर अधिकारी का कार्य हटाया गया।
-जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह, कृष्णा जायसवाल, शकुंतला देवी, द्रौपदी मल्ल व धनंजय राव और संचालन समिति के सदस्य मोहनलाल, साहब लाल और जय प्रकाश मिश्र के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश।
-जिला पंचायत देवरिया के जेई राम दयाल तिवारी को आवंटित आवास मद में अवशेष बकाये की वसूली के निर्देश
- जिला पंचायत की 61 दुकानों का स्वत: स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश।
-अपर मुख्य अधिकारी के आवासों पर फर्जी निर्माण दिखाकर भुगतान और सरकारी गाड़ी होते हुए भी निजी गाड़ी पर खर्च के मामले की जांच के आदेश
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