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अंसल हाउसिंग के एमडी कोर्ट में तलब

लखनऊ। पूरी धनराशि लेने के बाद एवं पुत्र के साथ पिता का नाम बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 10:07 PM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 10:07 PM (IST)
अंसल हाउसिंग के एमडी कोर्ट में तलब

लखनऊ। पूरी धनराशि लेने के बाद एवं पुत्र के साथ पिता का नाम बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी कर धनराशि हड़पने के आरोपी अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अंसल को कोर्ट ने तलब किया है। लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने अपराधिक दुर्विनियोग के आरोप में आगामी 18 अक्टूबर को बतौर अभियुक्त पेश होने को कहा है।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वादी के बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस मामले में अंसल हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा वादी के साथ आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है चूंकि प्रस्तुत मामले में अंसल हाउसिंग सोसाइटी के प्रमुख दीपक अंसल हैं जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं ऐसी स्थिति में अंसल हाउसिंग सोसाइटी के प्रमुख दीपक अंसल चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर को दायित्वाधीन ठहराया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत के आरोपों को लेकर वादी रविन्द्र कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग याचिका दाखिल की थी। इसमें अंसल हाउसिंग एंड कांट्रक्शन लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अंसल, जनरल मैनेजर सेल्स सुनील तनेजा, मार्केटिंग मैनेजर अनिल गुरदसानी, चीफ रेजिडेंट मैनेजर राम स्वरूप पांडेय एवं एकाउंटेंट अनिल प्रकाश वाष्र्णेय को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि वादी ने अपने पुत्र के नाम दुकान नंबर जी.एफ. 112 खजाना काम्पलेक्स आशियाना को 17 अगस्त 1991 को खरीदा था। पूरी धनराशि का भुगतान करने के बाद दुकान का कारपेट एरिया कम पाया गया। इसके बाद स्टेट कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं नेशनल फोरम दिल्ली के स्पष्ट आदेश के बावजूद दुकान की रजिस्ट्री वादी के पुत्र के पक्ष में नहीं की गई। आरोप यह भी है कि पुत्र के साथ दुकान की रजिस्ट्री में पिता का नाम बढ़ाने के एवज में 27 दिसंबर 2013 को अनिल प्रकाश वाष्र्णेय ने दुकान के मूल कागजात एवं चेक के माध्यम से 12463 रुपये ले लिए। इसके बावजूद न तो वादी का नाम बढ़ाते हुए दुकान की रजिस्ट्री की गई एवं न ही मूल कागजात व धनराशि वापस की गई। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि इसी प्रकार के आरोपों को लेकर पूर्व में एक अपर जिला जज एवं 17 अगस्त 2011 को आशियाना व्यापार मंडल की ओर से अंसल हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखाई जा चुकी है।


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