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ज्योति हत्याकांड में मनीषा के प्रेग्नेंसी टेस्ट पर फैसला सुरक्षित

लखनऊ। कानपुर के ज्योति हत्याकांड में मनीषा के प्रेग्नेंसी टेस्ट पर आज बहस पूरी हो गई। सी

By Edited By: Published: Tue, 16 Sep 2014 07:42 PM (IST)Updated: Tue, 16 Sep 2014 07:42 PM (IST)
ज्योति हत्याकांड में मनीषा के प्रेग्नेंसी टेस्ट पर फैसला सुरक्षित

लखनऊ। कानपुर के ज्योति हत्याकांड में मनीषा के प्रेग्नेंसी टेस्ट पर आज बहस पूरी हो गई। सीएमएम सत्यदेव गुप्ता ने दलीलें सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया।

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मनीषा मखीजा के अधिवक्ता कमलेश पाठक ने उसका प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने का प्रार्थना पत्र दिया था। आज इस मामले पर अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता आमने-सामने थे। एक घंटे से ज्यादा चली बहस में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। पहले बचाव पक्ष को मौका मिला तो उन्होंने दलील दी कि मनीषा के प्रेग्नेंसी की खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं जिससे उनकी बदनामी हो रही है। इस पर विराम लगाने के लिए प्रेग्नेंसी टेस्ट कराये जाने की अपील की। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता आरके सिंह यादव ने इसका विरोध करते हुए कई तर्क दिए। कहा कि बदनामी का डर था तो अपराध क्यों किया। अदालत में हत्या का मुकदमा चल रहा है न कि दुष्कर्म का। इसके साथ ही उन्होंने बचाव पक्ष को सीआरपीसी का हवाला देते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले ऐसा प्रार्थना पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र सुने जाने योग्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में विवेचक ने प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने का प्रार्थना पत्र दिया था जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया था इसलिए जिस विषय पर एक बार सुनवाई हो चुकी है उस पर दोबारा सुनवाई अदालत का वक्त बर्बाद करना होगा। इस मामले पर बुधवार तक फैसला आने की उम्मीद है।


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