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आसाराम प्रकरण में पीड़िता को तीन लाख की विधिक सहायता

लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्थान सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़िता क

By Edited By: Published: Mon, 26 May 2014 07:41 PM (IST)Updated: Mon, 26 May 2014 07:41 PM (IST)
आसाराम प्रकरण में पीड़िता को तीन लाख की विधिक सहायता

लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्थान सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को तीन लाख रुपये की सहायता प्रदान की है।

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छह माह पूर्व जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता को तीन लाख की विधिक सहायता के आदेश के साथ केस निस्तारण में तेजी के निर्देश दिए थे।

शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज जोधपुर में पीड़िता को तीन लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। पीड़िता के अधिवक्ता पीसी सोलंकी ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनके मुवक्किल को पीड़ित मानते हुए विधिक सहायता राशि प्रदान की है।

शिवा-शिल्पी की जिरह

जोधपुर सेशन कोर्ट में आज आसाराम के सेवादार शिवा और छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डेन शिल्पी के बचाव के लिए अधिवक्ता महेश बोहरा ने जिरह की। करीब सवा घंटे चली कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी आसाराम भी मौजूद रहे। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने बताया कि मंगलवार को भी मामले में क्रॉस एग्जामिन जिरह होगी। गौरतलब है कि शनिवार को गुरुकुल के डायरेक्टर शरदचंद्र की जिरह समाप्त हुई। इससे पूर्व कोर्ट ने आसाराम के बार-बार बहस से भागने पर उनकी जिरह बंद कर सह आरोपियों को बचाव का मौका दिए जाने का फरमान सुनाया था।


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